उत्तराखंड

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है यूसीसी, नियमों को दिया गया अंतिम रूप

उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर लागू हो सकता है यूसीसी, नियमों को दिया गया अंतिम रूप

पांच दिन में सीएम को सौंप दी जाएगी रिपोर्ट

देहरादून। नौ नवंबर को उत्तराखंड राज्य के स्थापना दिवस पर राज्य में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) लागू हो सकता है। यूसीसी के नियम और क्रियान्वयन का काम देख रही विशेषज्ञ समिति ने अपना काम समय रहते पूरा कर दिया है। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह ने बताया, कमेटी के सभी सदस्यों ने सोमवार को अंतिम बैठक में नियमों पर अंतिम रूप दे दिया। अब पूरी नियमावली को चार-पांच दिन में प्रिंट कर रिपोर्ट सीएम को सौंप दी जाएगी। इसके बाद सरकार प्रक्रिया को अंतिम रूप देकर यूसीसी लागू करेगी।

मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में घोषणा की थी कि सरकार नौ नवंबर को उत्तराखंड स्थापना दिवस पर यूसीसी लागू करना चाहती है। उत्तराखंड देश में यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य होगा, जिसके प्रावधानों का लाभ देने के लिए बनाए जा रहे वेब पोर्टल का काम भी लगभग 99 फीसदी पूरा हो गया। इसके जरिए विवाह, तलाक और लिव-इन का पंजीकरण निशुल्क करवाया जा सकेगा। पांच सदस्यीय कमेटी को इसी साल फरवरी में नियम बनाने और क्रियान्वयन के लिए पोर्टल व अन्य व्यवस्थाओं की तैयारी का काम सौंपा गया था। समिति के अध्यक्ष शत्रुघ्न सिंह संग सदस्य के तौर सुरेखा डंगवाल, अभिनव कुमार, अमित सिन्हा और मनु गौड़ शामिल हैं।

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